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अगर आप मैरिज होम संचालक है तो पढे प्रशासन का नया आदेश


आगरा : आगरा में यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए शहर में संचालित मैरिज होम संचालन, प्रबन्धकों के साथ 16 मई को बैठक आहूत की गयी, जिसमें विचारोपरान्त सभी मैरिज होम संचालकों को अपने-अपने मैरिज होम नियमानुसार 30 मई 2017 तक रजिस्टर्ड कराने होंगे। मैरिज होम संचालकों के पास यदि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें शादी, अन्य आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मैरिज होम संचालकों को अपने-अपने मैरिज होम्स में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। 

अग्निशमन एवं विद्युत सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र 30 मई 2017 तक प्राप्त करने होंगे। मैरिज होम संचालक सफाई उपरान्त कूड़ा आदि सड़क पर नहीं फेकेंगे। बुकिंग करने से पूर्व आयोजकों से मैरिज होम संचालक इस आशय की अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लें कि कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग नहीं की जायेगी। आयोजकों को बुकिंग के समय ही बता दिया जाये कि उनके परिसर में कितने वाहनों की पार्किंग है तथा ज्यादा पार्किंग होने की दशा में बुकिंग न ली जाये। सड़क पर वाहन पार्किंग होने पर वाहन स्वामियों एवं मैरिज होम संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्यक्रम के दौरान संगीत आदि रात्रि 10 बजे के बाद न बजने दिया जाये। पार्किंग की सुगम व्यवस्था हेतु प्राइवेट गार्ड की तैनाती कराना सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया ।