आगरा : अब अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी जमीन किसी भी वर्ग के व्यक्ति को बेच सकेगा, जिसके लिए उसे अपना आवेदन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उपजिलाधिकारी 15 दिन में तथ्यों की जांच कर जिलाधिकारी को संस्तुति भेजेंगे और 15 दिन में जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। उन्होंने बताया कि जमीन बेचने के लिए कुछ शर्ते हैं, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति का वह व्यक्ति स्थाई रूप से दूसरी जगह बस गया हो, उस व्यक्ति का ‘‘ए‘‘ श्रेणी का उत्तराधिकारी न हो तथा उसे कोई जानलेवा बीमारी हो। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उस व्यक्ति की जमीन बाजार रेट/सर्किट रेट से कम पर तो नहीं बेची जा रही है।