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होली पब्लिक लोहामण्डी स्कूल मे हक़ की जंग लड़ रहे बच्चे... जाने क्या है मामला

आगरा : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आगरा मे होली पब्लिक किड्स स्कूल लोहामण्डी उड़ा रहा सरकारी आदेश की धज्जिया यही नहीं स्कूल मे जिन बच्चो को सरकारी लॉटरी सिस्टम के तहत पात्र पाया गया है उनको भी आज भटकना पड़ रहा है आज 3 बच्चे रोशन, दिलीप, कार्तिक अपना दाखिला स्कूल द्वारा आनाकानी पर अपने परिजनो व आरटीई एक्टिविस्ट धनवान गुप्ता सहित जिलाधिकारी कार्यालय पर फरियाद करने पहुंचे|  

आपको बता दे, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चो को एक प्रक्रिया के माध्यम से लौटरी सिस्टम से स्कूल आवंटित किए जाते है और बच्चो के संबन्धित डॉकयुमेंट स्कूल भेज कर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाता है पर कुछ स्कूलो मे नियम के विपरीत चल कर बच्चो को प्रवेश न देकर उनको टला जाता है ताकि बच्चे के परिजन परेशान हो कर चक्कर लगाना बंद कर दे| 

बीते दिनो, 28 अप्रैल को भी ये ही बच्चे जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे वहाँ इन्हे कार्यवाही कर प्रवेश दिलाने का आश्वासन दे दिया गया था परंतु जब आज फिर से बच्चो को प्रवेश देने मे परेशान किया तो उन्होने एक बार फिर जिलाधिकारी की शरण ली| 

लेट एडमिशन मे पढ़ाई छूटने का जिम्मेदार कौन?
लगातार काफी जदोजद करने के बाद अंतिम समय मे प्रवेश लेने से गरीब बच्चो की पढ़ाई स्कूल मे पीछे रह जाती है जिसके कारण गरीब बच्चे अन्य बच्चो से परीक्षा मे कम अंक लाते है पिछले वर्ष 2 बच्चो को होली पब्लिक स्कूल ने फ़ेल कर दिया जिसके कारण उन्हे फिर से उसी कक्षा मे पढ़ना पढ़ा |

क्या कहते है अपसा के अध्यक्ष संजय तोमर 
अपसा के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते है वे सभी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पात्र बच्चो को अपने यहाँ प्रवेश दे रहे है| किसी भी स्कूल को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आए बच्चो को प्रवेश देने मे आनाकानी नहीं करनी चाहिए क्योकि सरकार उसका पैसा स्कूल को देती है और बच्चे के बैंक खाते मे भी अन्य जरूरत के लिए 5 हजार रुपया देती है|