ताजमहल के 500 मीटर की परिधि के निवासियों की अब बढ़ सकती है मुश्किले.. जाने क्या
यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक वाहन पास जारी किये गये हो तो समुचित स्थान हो तथा भौतिक सत्यापन में पर्याप्त वाहन पार्किंग स्थान न होने की दशा में जारी किये गये पास को निरस्त किया जाये। 500 मीटर की परिधि में निवास कर रहे ऐसे व्यक्ति जिन्हें वाहन पास प्राप्त है और वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया है तो उसका पास निरस्त किया जाय और नये वाहन पास जारी न किये जाय। पास जारी करते समय इस बात की पुष्टि कर लिया जाय कि वाहन स्वामी 500 मीटर की परिधि में आवासित हो तथा उसके पास वाहन पार्किंग का पर्याप्त स्थान हो। बैठक में अस्थाई पास हेतु निर्णय लिया गया कि नियमानुसार पर्याप्त सत्यापन के बाद ही पास जारी किया जाए|