आगरा : जिलाधिकारी गौरव दयाल ने बताया है कि मतदान हेतु मतदाता को पहचानपत्र के रुप में 16 पहचानपत्रों में से किसी एक को दिखाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्रों में भारत निर्वाचान आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचानपत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचानपत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचानपत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रुप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्र्तगत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसदों, विधायाकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचानपत्र, राशनकार्ड आदि।
उप निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बताया है कि पहचानपत्रों में दिये गए दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएगें, बशर्तें कि सभी सदस्य एक साथ आते है और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।