आनन्द मोहन शुक्ल, दिल्ली
दिल्ली : पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम गिफ्तारी का डर है कभी भी जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है | मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है और अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनाई हो सकती है | निचले अदालतों में याचिका खारिज होने के बाद अब ऊंचे अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं | हाईकोर्ट में एक याचिका यह भी डाली गई थी कि उन्हें 3 दिनों का मोहलत मिल सके लेकिन हाई कोर्ट के जज ने याचिका खारिज कर दी |
मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) ने दो उपक्रमों को मंजूरी दी थी। आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुई। इसके बाद ईडी ने पिछले साल इस संबंध में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
ईडी और सीबीआई दोंनो जांच एजेंसी पी. चितम्बरम को डूढ़ रही है जिससे उनसे पूछताछ की जा सके | मंगलवार को देर शाम उनके दिल्ली आवास पर झापे मारी हुए और वह आर नही मिले, गायब हो गए | कहा जा रहा है उनका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है | लगातार जांच एजेंसियों का प्रयास चल रहा है | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि रात 10:30 बजे राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मेशनिंग की जाएगी |