शादी समारोह में नियमो की उड़ी धज्जियां, दर्ज हुई पहली FIR
मेरठ : शादी समारोह के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन न करना, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना परिवारवालों को भारी पड़ गया। यहां दूल्हा-दुल्हन के पिता के साथ ही गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एएसपी कैंट ईरज राजा का कहना है कि शादी समारोह के दौरान बैंड वगैरह मिलाकर 100 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां तीन 300 से 350 लोग पाए गए. लिहाज़ा ये कार्रवाई की गई है।
शादी में शामिल लोगों की संख्या थी 300 से 350
मेरठ के लालकुर्ती स्थित बैजल भवन में शादी समारोह के दौरान न तो लोगों ने मास्क लगा रखा था और न ही यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। यहां सैनेटाइज़र की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। शादी में शामिल लोगों की संख्या 300 से 350 थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे कार्यक्रम की वीडियो बनाई और अफसरों को सूचना दी। इसी सूचना और वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मानने होंगे ये नियम
- समारोह स्थल पर 100 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे।
- गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग से आने वाले का तापमान नापना होगा, 100 से अधिक तापमान वाले को एंट्री नहीं दी जाए।
- गेट पर सैनेटाइजर व हैंडवॉश की व्यवस्था करनी होगी।
- समारोह स्थल व कुर्सियों को सैनेटाइज करवाना होगा।
- पूरे समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी।
- समारोह स्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- समारोह स्थल पर कम से कम 200 लोगों की जगह होनी चाहिए यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- जरूरत पड़ने पर प्रशासन भी वीडियोग्राफी करा सकता है।