दिल्ली में आठ सितंबर तक धारा 144 लागू : पुलिस
दिल्ली : बलात्कार मामले में स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम के दोषी पाये जाने के बाद यहां और पड़ोसी राज्य हरियाणा में भड़की हिंसा के मद्देनजर आज दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में धारा 144 लगा दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि यह निषेधाज्ञा आठ सितंबर तक लगी रहेगी।
विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था, उत्तरी) एसबीके सिंह ने कहा, ‘‘एहतियात के तौर पर हमने 11 पुलिस जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है। ’’ सीआरपीसी की धारा 144 किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को इलाके में चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाने का अधिकार प्रदान करती है। सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में 13 पुलिस जिले हैं। उत्तरी और मध्य जिले इस निषेधाज्ञा के दायरे में नहीं आयेंगे क्योंकि वहां से किसी घटना की खबर नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘जब कभी कोई छोटी-बड़ी घटना होती है या जमावड़े की खबर आती है, या इलाका सीमावर्ती हरियाणा का होता है तब हमने एहतियात बरता है। निषेधाज्ञा आठ सितंबर तक लगी रहेगी। ’’ उन्होंने ट्वीट कर दिल्लीवासियों को पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम का आश्वासन दिया। उन्होंने लिखा, ‘‘सभी थाना प्रभारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त किसी भी प्रकार की घटना, जो दिल्ली में राम रहीम के अनुयायियों के चलते घटित हो सकती है, को रोकने के लिए गश्त कर रहे हैं । ’’