कविता भाटी, आगरा
दिल्ली : केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसानों को पेंशन प्राप्त कराएगी और यह योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक के किसानों को प्राप्त होगी| किसानों के लिए यह एक लाभदायक और योगदान आधारित पेंशन हैं। इस योजना को छोटे किसानों के लिये बनाया गया हैं। सरकार 60 साल की आयु तक पेंशन कोष मे किसानों को योजना मे शामिल होते समय उनकी उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपये का मासिक योगदान देना होगा । 18 वर्ष की आयु मे 55 रुपये और 40 वर्ष की आयु मे योजना में आने वाले किसानों को 200 रुपये की मासिक किस्त देनी होगी और उनके योगदान के बराबर ही सरकार अपनी ओर से योगदान देगी।
ये रखे सावधानी
अगर पति-पत्नि अलग-अलग रहते है तो भी दोनों 3000 हजार रुपये पेंसन प्राप्त करने के हकदार होंगे लकिन उन्हें पेंसन कोष में अपना अलग-अलग योगदान देना होगा। अगर 60 वर्ष की आयु पूरे होने से पहले किसान की मृत्यु की हो जाती हैं तब भी पति या पत्नि को पेंसन के रूप में 1500 रुपये मिलेंगे किसान का 50 प्रतिशत ही मिलेगा। किसान अपनी मर्जी से 5 वर्षो के नियमित योगदान के बाद इस योजना से बहार निकल सकता हैं। बाहर निकलने पर उसकी पूरी योगदान राशि को पेंसन कोष प्रबंधक जीवन बीमा निगम की और से बचत बैंक दरों के अनुरूप ब्याज के साथ वापस किया जायेगा |