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बिना अनुमति के नहीं चला पाएंगे लाउडस्पीकर... जाने


फ़ाइल फोटो 

आगरा : अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) निधि श्रीवास्तव ने बताया है कि नागर निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। उन्होंने बताया है कि प्रत्याशी अपने वाहन, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग तथा जनसभा की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रत्याशी को आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया है कि प्रत्याशियों को वाहन की अनुमति निधारित प्रारुप पर संम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। लाउडस्पीकर एवं जनसभा आदि की अनुमति संम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र में आने वाले थानों के प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रदान की जायेगी।